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राजस्थान में पहले ही लग चुका है प्रतिबंधित
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 मई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दर्द रोकने के टेबलेट सहित पांच दवाओं को अवमानक घोषित किया ।उनके भंडारण, वितरण और बिक्री पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
विभाग ने सभी जिला औषधि नियंत्रण अधिकारियों, दवा विक्रेताओं, अस्पतालों और थोक वितरकों को संबंधित बैच की दवाओं का उपयोग और विक्रय तुरंत रोकने को कहा है।
विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि यह कार्रवाई भारतीय औषधि महानियंत्रक कार्यालय द्वारा 27 मई को ई-मेल तथा राजस्थान शासन के अलर्ट नोटिस के आधार पर की गई है।
जांच में सबसे पहले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आईपी 5 आईयू प्रति मिलीलीटर (टोसीन), बैच नंबर आई-7881 को परीक्षण के बाद “मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं” श्रेणी में पाया गया।
इसके अलावा खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर द्वारा चार अन्य दवाओं को मिथ्याछाप और अवमानक स्तर का पाया गया। इनमें नारवेन-पी टैबलेट (बैच एमटी-250777, अवसान तिथि 04/2027), फ्लामो स्टार-एपी टैबलेट्स (बैच एसएआई-25029, अवसान तिथि 12/2026), एसीएचई पी टैबलेट्स (बैच एलवी25डीटी-066बी, अवसान तिथि 03/2027) तथा कोल्ड जिया टैबलेट्स (बैच जीटी-25294ए, अवसान तिथि 07/2028) शामिल हैं।
विभाग ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित बैच का स्टॉक मिलने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाए।


