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किरायेदार को फिलहाल राहत, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के दिए निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 28 मई। जगदलपुर राजपरिवार की संपत्ति से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की अवकाशकालीन खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने मकान मालिक और किरायेदार, दोनों पक्षों को फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।
यह मामला जगदलपुर निवासी जसबीर कौर का है। वे पंचायत भवन कार्यालय के पास और दामोदर पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक मकान में निवास करती हैं। जिस मकान को लेकर विवाद है, उसकी मालकिन राजमाता कृष्ण कुमारी देवी भंजदेव और महाराजा कमल चंद्र भंजदेव हैं। दोनों ने किराया नियंत्रण प्राधिकरण के समक्ष मकान खाली कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।
सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने बेदखली आदेश के क्रियान्वयन के लिए नोटिस जारी कर दिया। इसके खिलाफ जसबीर कौर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई अवकाशकालीन खंडपीठ के न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु ने की।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि किराया नियंत्रण प्राधिकरण में चली कार्यवाही की कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। उनका कहना था कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी तब हुई, जब बेदखली आदेश के निष्पादन का नोटिस मिला। याचिकाकर्ता अभी भी संबंधित मकान में रह रही हैं, इसलिए अंतिम निर्णय तक उन्हें अंतरिम संरक्षण दिया जाना चाहिए।
खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलों, दस्तावेजों और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अंतरिम राहत देते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक संबंधित संपत्ति की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल अंतरिम व्यवस्था के तौर पर दिया गया है।
अब इस मामले पर अगली विस्तृत सुनवाई जून के अंतिम सप्ताह में होगी, जहां दोनों पक्षों की दलीलों पर आगे विचार किया जाएगा।


