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हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां 18 मई से 12 जून तक
29-Apr-2026 11:54 AM
हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां 18 मई से 12 जून तक

जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी, 15 जून से फिर शुरू होगा नियमित कामकाज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस वर्ष के ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार अदालत 18 मई से 12 जून 2026 तक अवकाश पर रहेगी, जबकि नियमित सुनवाई 15 जून से फिर शुरू होगी।

रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि अवकाश अवधि के दौरान भी जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर अवकाशकालीन व्यवस्था तय की गई है, जिसमें जजों की ड्यूटी, केस फाइलिंग और सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 19, 21, 26 और 28 मई तथा 2, 4, 9 और 11 जून 2026 को अवकाशकालीन जज अदालत में बैठेंगे। इन दिनों डिवीजन बेंच की सुनवाई सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। जरूरत पड़ने पर सुनवाई सामान्य समय से अधिक भी चल सकती है। समय मिलने पर सिंगल बेंच की सुनवाई भी की जाएगी।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि अवकाश के दौरान सिविल, आपराधिक और रिट याचिकाओं की फाइलिंग जारी रहेगी। जमानत से जुड़े मामलों के लिए किसी अलग आवेदन की जरूरत नहीं होगी। इन्हें स्वतः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि अन्य लंबित मामलों को अवकाश में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने हेतु अलग से आवेदन देना होगा।

अवकाश के दौरान रजिस्ट्री सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। हालांकि शनिवार, रविवार और घोषित अवकाश पर यह बंद रहेगी। इस दौरान नए और जरूरी मामलों की सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अदालत ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि किसी जज को आपात स्थिति में अपनी ड्यूटी बदलनी हो, तो वह मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से ऐसा कर सकता है।


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