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भीमा कोरेगाँव मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाँच साल से जेल में बंद दो अभियुक्तों को दी ज़मानत
23-Jan-2026 7:22 PM
भीमा कोरेगाँव मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाँच साल से जेल में बंद दो अभियुक्तों को दी ज़मानत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एल्गार परिषद-भीमा कोरेगाँव मामले में गिरफ़्तार रमेश गाइचोर और सागर गोरखे को ज़मानत दे दी है. इन दोनों को इस मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ़्तार किया गया था.

लाइव लॉ के मुताबिक़, जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चंदक की बेंच ने लंबी क़ैद को आधार मानते हुए उन्हें ज़मानत दी. जमानत से जुड़ा विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है.

कबीर कला मंच से जुड़े गाइचोर और गोरखे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 7 सितंबर 2020 को गिरफ़्तार किया था. दोनों को 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन के आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाला बताया गया था.

एनआईए के मुताबिक़, गाइचोर ने इस कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देकर हिंसा भड़काने और "नक्सली गतिविधियों और माओवादी विचारधारा के प्रचार" का काम किया.

गोरखे के मामले में अभियोजन पक्ष का दावा है कि उन्होंने सांस्कृतिक गीतों और नृत्य की अपनी प्रस्तुतियों के ज़रिए माओवादी विचारधारा का प्रचार किया और हिंसा भड़काने की कोशिश की.

लाइव लॉ के मुताबिक़, एनआईए ने शुरुआत में दोनों से अभियोजन पक्ष के गवाह बनने को कहा था. हालांकि जब दोनों ने सहयोग से इनकार किया, तो उन्हें ग़ैरक़ानूनी गतिविधियां रोकथाम क़ानून यानी यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किया गया.

बार एंड बेंच के मुताबिक़, इससे पहले फ़रवरी 2022 में एनआईए की विशेष अदालत ने सागर गोरखे और रमेश गाइचोर समेत चार अभियुक्तों की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी. (bbc.com/hindi)


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