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-उमंग पोद्दार
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की एक कोर्ट ने राज्य सरकार की उस अर्ज़ी को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें 2015 के दादरी लिंचिंग केस में सभी अभियुक्तों के ख़िलाफ़ केस वापस लेने की बात कही गई थी.
मोहम्मद अख़लाक की हत्या और उनके बेटे दानिश को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में फ़िलहाल 18 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है.
28 सितंबर, 2015 को भीड़ ने मोहम्मद अख़लाक के घर पर हमला कर दिया था. आरोप था कि उन्होंने अपने घर में बीफ़ रखा था. भीड़ के हमले में मोहम्मद अख़लाक की मौत हो गई थी.
मोहम्मद अख़लाक के परिवार के वकील मोहम्मद यूसुफ़ सैफ़ी ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया, "कोर्ट ने कहा है कि सरकार की अर्ज़ी बेबुनियाद है. अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि केस की सुनवाई रोज़ाना की जाए."
उन्होंने आगे कहा, "हमें कोर्ट से न्याय की उम्मीद थी और हमें न्याय मिला."
अब इस केस की सुनवाई 6 जनवरी को होगी, जहां ट्रायल जारी रहेगा. अब तक इस केस में एक गवाह से पूछताछ हो चुकी है. कोर्ट के आदेश की लिखित कॉपी अभी तक जारी नहीं हुई है. (bbc.com/hindi)


