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रायपुर, 23 दिसंबर। सामान्य प्रशासन विभाग ने सितंबर 22 में गठित नए जिलों में नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण को लेकर एक आदेश जारी किया है।
अवर सचिव आरपी त्रिपाठी के द्वारा जारी पत्र के अनुसार नवगठित जिलों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति मूल जिलों के 2001 की जनसंख्या के अनुपात में भर्ती की कार्यवाही के लिए जितना प्रतिशत भू-भाग एवं 2001 की जनसंख्या के अनुपात में (अजा, अजजा, ओबीसी एवं अनारक्षित वर्ग) पृथक कर नवगठित जिला का गठन हुआ है, उतने प्रतिशत आरक्षण प्रावधान के अनुसार पद नवगठित जिलों में जिला स्तरीय पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किया जाए। यह जिला स्तरीय आरक्षण उच्चतम न्यायालय, नईदिल्ली द्वारा 1 मई 23 को एस.एल.पी. प्रकरण क्रमांक 19668/2022 पारित अंतरिम आदेश के अध्यधीन होगी।
यह पत्र शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मण्डल बिलासपुर,समस्त विभागाध्यक्ष,संभागीय आयुक्त, जिलाध्यक्ष, सीईओ जिला पंचायत को जारी किया है।
बता दें कि 01 सितम्बर 2022 से जिला राजनांदगांव को विभाजित कर "मोहला-मानपुर-अं.चौकी, खैरागढ़ छुईखदान-गण्डई, जिला रायगढ़ बलौदाबाजार की सीमाओं को परिवर्तित कर "सारंगढ़-बिलाईगढ़" सृजन किया गया है। इसी प्रकार जिला जांजगीर-चांपा को परिवर्तित करते हुए "सक्ती एवं जिला कोरिया की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए नवीन जिला "मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर' सृजन किया गया था।
(आर.पी. त्रिपाठी) अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग


