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-उमंग पोद्दार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 जुलाई 2006 को हुए मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराने वाले विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है.
11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिसमें 189 लोगों की मौत हुई थी और 824 घायल हो गए थे.
2006 में मुंबई में पश्चिम रेलवे की उपनगरीय ट्रेनों में 11 मिनट के अंतराल पर सात धमाके हुए थे. यह धमाके उपनगरीय ट्रेनों के पहले दर्जे के डिब्बों में रखे गए प्रेशर कुकर बम से कराए गए थे.
इस मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गनाइज़्ड क्राइम्स एक्ट (मकोका) की विशेष अदालत ने सितंबर 2015 में 12 लोगों को दोषी करार दिया था. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़ विशेष अदालत ने पांच दोषियों को मृत्युदंड और सात दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी.
इसके लगभग एक दशक बाद, अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 लोगों को बरी कर दिया है. (bbc.com/hindi)