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सड़क हादसे के लिए जिम्मेदार नाबालिग के पिता से बाद में करे वसूली, कंपनी पहले पीड़ित परिवार को दे 13.65 लाख
21-Jul-2025 12:04 PM
सड़क हादसे के लिए जिम्मेदार नाबालिग के पिता से बाद में करे वसूली, कंपनी पहले पीड़ित परिवार को दे 13.65 लाख

हाईकोर्ट का आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 जुलाई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर सड़क हादसा किसी नाबालिग ड्राइवर की वजह से हुआ हो, तब भी बीमा कंपनी पीड़ित परिवार को मुआवज़ा देने से इनकार नहीं कर सकती।

यह मामला दो साल पुराना है, जब बिलासपुर में एक बाइक सवार युवक को पीछे से एक दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी थी। वह बाइक एक नाबालिग चला रहा था। हादसे में युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में मुआवज़े की मांग की थी।

ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को 13 लाख 65 हजार 80 रुपए का मुआवज़ा देने का आदेश दिया था। लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहकर भुगतान से मना कर दिया कि गाड़ी नाबालिग चला रहा था, इसलिए यह ज़िम्मेदारी गाड़ी मालिक की बनती है, न कि बीमा कंपनी की।

इस पर पीड़ित परिवार हाईकोर्ट पहुंचा। न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद स्पष्ट कहा कि भले ही गाड़ी नाबालिग चला रहा था, लेकिन पीड़ित को मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी बीमा कंपनी की है। कोर्ट ने बीमा कंपनी को तीन महीने के अंदर मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि कंपनी बाद में यह रकम वाहन मालिक से वसूल सकती है।


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