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हाईकोर्ट ने लिया रतनपुर हादसे का संज्ञान, 14 मवेशियों की मौत पर पूछा - हादसे कब रुकेंगे?
17-Jul-2025 11:56 AM
हाईकोर्ट ने लिया रतनपुर हादसे का संज्ञान, 14 मवेशियों की मौत पर पूछा - हादसे कब रुकेंगे?

मवेशी मालिकों के खिलाफ भी पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 17 जुलाई। रतनपुर रोड पर ग्राम बारीडीह में मंगलवार रात हाइवा की टक्कर से 14 मवेशियों की मौत के मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया और बुधवार को स्पेशल डिवीजन बेंच में सुनवाई की गई।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने इस हादसे को गंभीर बताते हुए कहा कि राज्य की सड़कों, खासकर मुख्य मार्गों और हाईवे पर हालात बेहद खतरनाक हैं। रोजाना ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार इन पर रोक लगाने के लिए क्या कर रही है? अदालत ने पूछा कि अब तक इस संबंध में पशु मालिकों पर एफआईआर दर्ज हुई या नहीं? कोर्ट ने कहा कि पूर्व में भी न्यायालय ने ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए राज्य स्तर से लेकर पंचायतों तक में निगरानी समितियां बनाने का निर्देश दिया था, उस पर क्या हुआ?

हाईकोर्ट में अधिवक्ता पलाश तिवारी और अधिवक्ता सुनील ओटवानी ने भी जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया था कि आवारा पशुओं की वजह से सड़क हादसे आम बात हो गई है। खासकर रात के समय नेशनल हाइवे पर बैठे जानवरों से कई बार जानलेवा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अदालत ने पूर्व में इस मुद्दे पर सभी नगर निगमों के अधिकारियों को तलब किया था।

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि आवारा मवेशियों की संख्या कितनी है और इन्हें हटाने के लिए चरवाहों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? साथ ही पशु मालिकों पर जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए गए थे।

राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता पी.एन. भारत ने जवाब दिया कि दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है और सरकार इस मामले में मानक प्रक्रिया का पालन कर रही है। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में 30 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

घटना नंदलाल पेट्रोल पंप के पास हुई थी। इसमें 14 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 घायल हो गए। रतनपुर पुलिस ने मामले में वाहन चालक और पशु मालिक दोनों पर एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस के मुताबिक अब भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गांवों में एक समिति बनाई जा रही है और मवेशियों के गले में रेडियम वाला नेक बेंड पहनाया जाएगा, ताकि रात में वाहन चालक उन्हें देख सकें। इसके अलावा लापरवाही बरतने वाले पशु मालिकों पर 291 बीएनएस के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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