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अवैध प्लाटिंग पर नकेल छोटे छोटे टुकड़ों में बेचने पर लगेगी रोक, बटांकन भी होगा आसान
छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 17 जुलाई । बिलासपुर रायगढ़, कुरूद विशाखापत्तनम भारतमाला जैसे जमीन घोटाले के बीच ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने छत्तीसगढ़ विधानसभा ने गुरुवार को भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन से निलंबित होने की वजह से कांग्रेस के विधायक सदन में नहीं थे।
इस विधेयक के लागू होने से प्रदेश में जमीन से संबंधित विवादों में कमी आएगी और अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही, नक्शों के बटांकन की प्रक्रिया को सरल बनाने और जमीन मालिक की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों के लिए नामांतरण को आसान करने का प्रावधान भी इस विधेयक में शामिल हैं।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि नक्शों के बटांकन में पहले जटिल प्रक्रियाओं के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नए प्रावधानों के लागू होने से यह प्रक्रिया अब तेज और सरल होगी। साथ ही, मृत्यु के बाद संपत्ति के नामांतरण में देरी और कागजी कार्रवाइयों की समस्याओं को भी कम किया जाएगा। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे भूमि मालिकों को लाभ होगा।
अवैध प्लाटिंग पर सख्ती
विधेयक में अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं। राजस्व मंत्री ने बताया कि जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर बेचने की प्रवृत्ति पर अब प्रभावी नियंत्रण होगा। इससे न केवल सरकारी जमीनों का दुरुपयोग रूकेगा, बल्कि खरीददारों को भी धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा।