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अब मंडी शुल्क में चोरी पर सजा नहीं, सिर्फ जुर्माना
13-Jul-2025 5:55 PM
अब मंडी शुल्क में चोरी पर सजा नहीं, सिर्फ जुर्माना

अब ऑनलाईन ट्रेडिंग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 जुलाई। सरकार ने कृषि उपज मंडी शुल्क में चोरी पर सजा के प्रावधान को खत्म करने जा रही है। अब सिर्फ जुर्माना ही लगाया जा सकेगा। यही नहीं, कारोबारियों को लेकर आन लाइन कारोबार करने की छूट भी दी गई है।

सरकार ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक में व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा, और किसानों उपज का अधिकतम दाम मिल सके, इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं।

बताया गया कि अब अनुमति लेकर प्रदेश के किसी भी मंडी में व्यापारी आन लाइन खरीदी कर सकेंगे। पहले  जिलों में मंडियों के लिए अलग-अलग लाईसेंस की जरूरत होती थी। अब अपना आन लाइन प्लेटफार्म बनाकर किसी भी जिले की मंडी से ई-ट्रेडिंग कर सकेंगे, और मंडी शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि मंडी अधिनियम में संशोधन के बाद न सिर्फ किसानों को उपज का उचित दाम मिल पाएगा, बल्कि व्यापारियों के लिए भी सुविधाजनक होगा।

सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए मंडी शुल्क में चोरी पर सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया है। अब मंडी शुल्क में चोरी पर भारी भरकम अर्थदण्ड देना होगा।


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