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पुलिसकर्मियों से वेतन रिकवरी आदेश को निरस्त किया हाईकोर्ट ने
16-Mar-2025 11:21 AM
पुलिसकर्मियों से वेतन रिकवरी आदेश को निरस्त किया हाईकोर्ट ने

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 मार्च। सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे पुलिसकर्मियों के खिलाफ अधिक वेतन भुगतान के आधार पर संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जारी रिकवरी आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

रायगढ़ जिले में एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों पर कार्यरत ताराचंद पटेल, सोहनलाल साहू, ग्रेगोरी तिर्की, टेल्सस एक्का एवं अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ संभागीय संयुक्त संचालक (कोष एवं लेखा), बिलासपुर द्वारा अधिक वेतन भुगतान के आधार पर वसूली आदेश जारी किया गया था।

इन पुलिसकर्मियों की सेवानिवृत्ति के कुछ माह पूर्व एवं कुछ के सेवानिवृत्त होने के बाद यह आदेश पारित किया गया। इसमें यह तर्क दिया गया कि सेवा अवधि के दौरान गलत वेतन निर्धारण के कारण उन्हें अधिक वेतन का भुगतान किया गया था, जिसे अब वापस लिया जाएगा।

इस आदेश को ताराचंद पटेल, सोहनलाल साहू एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनके अधिवक्ताओं अभिषेक पांडेय और स्वाति रानी सराफ ने हाईकोर्ट में दलील दी कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए फैसलों के विपरीत है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह (2015) और थॉमस डेनियल बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामलों में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व या सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी कर्मचारी से अधिक वेतन की रिकवरी नहीं की जा सकती।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिका को स्वीकार करते हुए रिकवरी आदेश को विधि-विरुद्ध माना और उसे निरस्त कर दिया। साथ ही, न्यायालय ने संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन और रायगढ़ एसपी को यह निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं से वसूली गई संपूर्ण राशि तत्काल लौटाई जाए और उनके रोके गए सभी सेवानिवृत्ति देयकों का शीघ्र भुगतान किया जाए।


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