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चालान पेश होने के बाद कोर्ट ने जमानत खारिज की, 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जांजगीर-चांपा, 9 जनवरी। किसान से लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जांजगीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जैजैपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया है। शुक्रवार को पुलिस द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। कोर्ट ने विधायक की नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ चांपा थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत अपराध दर्ज है। पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। जांच का जिम्मा सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय और उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा को सौंपा गया था।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में चालान पेश किया। चालान स्वीकार होने के बाद कोर्ट ने जेल वारंट जारी किया। इसके बाद आरोपी विधायक ने उसी न्यायालय में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात पुलिस ने उन्हें जिला जेल में दाखिल कराया।
यह मामला वर्ष 2015 से 2020 के बीच का बताया जा रहा है, जब बालेश्वर साहू सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा से किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए 42 लाख 78 हजार रुपये की राशि निकाली।
प्रार्थी राम कुमार शर्मा, पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा, उम्र 46 वर्ष, निवासी परसापाली, थाना सारागांव की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि होने के बाद अब आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई है।


