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दिल्ली हाई कोर्ट ने राणा अय्यूब को विदेश यात्रा की इजाजत दी, ईडी की रोक के ख़िलाफ़ दायर की थी याचिका
04-Apr-2022 4:43 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने राणा अय्यूब को विदेश यात्रा की इजाजत दी, ईडी की रोक के ख़िलाफ़ दायर की थी याचिका

RANA AYYUB @FACEBOOK


दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार राणा अय्यूब को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है.

अय्यूब को पिछले मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरपोर्ट पर रोक लिया था. वो मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन रवाना होने वाली थीं.

ईडी की ओर से रोके जाने पर अय्यूब ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने अब उनकी याचिका स्वीकार कर कर उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे दी है.

राणा अय्यूब के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को देखते हुए ईडी ने उन्हें मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रोका था. ईडी ने वहां उनसे पूछताछ कर उन्हें जांच में शामिल होने को कहा था.

ईडी ने उन्हें 1 अप्रैल को अपने दफ्तर में पेश होने को कहा था. ईडी ने इस साल की शुरुआत में अपने बैंक खाते में जमा 1.77 करोड़ रुपये की राशि अस्थायी तौर पर जब्त कर ली थी.

ईडी का कहना है कि अय्यूब ने कोविड, बाढ़ राहत और प्रवासी मजदूरों के लिए तीन ऑनलाइन अभियान शुरू कर लोगों से दान लिए थे. उन्हें एफसीआरए की मंजूरी के बगैर विदेशी दान मिला.

ईडी के मुताबिक इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई के बाद विदेशी चंदा वापस कर दिया लेकिन अभी भी उनके पास दो करोड़ रुपये थे. लेकिन इनमें से सिर्फ 28 करोड़ रुपये का ही इस्तेमाल हुआ था. बाकी अय्यूब के खाते में थे.

अय्यूब पर दान के पैसे से 50 लाख रुपये की एफडी भी करवाने का आरोप है. इन मामलों की जांच के लिए उनसे ईडी की पूछताछ हो रही है. (bbc.com)


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