कोरिया

सूचना के अधिकार अधिनियम का बना दिया मजाक
13-Jul-2022 4:36 PM
सूचना के अधिकार अधिनियम का बना दिया मजाक

जानकारी देना तो दूर प्रथम अपील में सुनवाई तक नहीं करते है विभाग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया), 13 जुलाई।
कोरिया जिले के कुछ विभागों ने सूचना का अधिकार अधिनियम को मजाक बना कर रख दिया। समय सीमा मे जानकारी देना तो दूर प्रथम अपील पर सुनवाई तक नहीं करते है। विभाग द्वारा नियुक्त जनसूचना अधिकारी कानून की बारिकियों के बारे अनभिज्ञ है, वहीं विभाग के प्रमुख अधिकारियों को इस कानून की कोई परवाह नहीं है।

आवेदकों द्वारा चाही गयी जानकारी को जानबूझ कर समय सीमा में प्रदान नहीं करते, जब आवेदक प्रथम अपील में जाते है तो दो पक्षों की सुनवाई की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। इस तरह का हाल जिला प्रशासन के कुछ विभागों के द्वारा अधिनियम का खुला उल्लंघन किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तक नपा बैकुण्ठपुर में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का पालन नहीं किया जा रहा है। इस अधिनियम को उक्त दोनों विभागों के अधिकारियों कर्मियो के द्वारा घोर उल्लंघन किया जा रहा है।
एक आवेदक ने बताया कि उसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यालय में अपनी मांगों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमानुसार आवेदन किया। विभाग के स्टोर, वाहन, एनएचएम शाखा की के साथ कोरोना कॉल में दवाईयों की खरीदी, अनाप-शनाप वाहनों के बिलों की जानकारी की मांग की गई है। जिसके बाद तय समय सीमा में जानकारी नहीं दी गयी तब उसके द्वारा प्रथम अपील सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की गयी, लेकिन प्रथम अपील समय सीमा में लगाये जाने के बाद भी दोनों पक्षों की सुनवाई नहीं की गई, जो सूचना के अधिकार अधिनियम का खुला उल्लंघन है।

ऐसा ही हाल नगर पालिका बैकुंठपुर का है यहां भी जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया गया था, लेकिन यहां भी समय सीमा में जानकारी नहीं दिये जाने पर उन्होंने प्रथम अपील की गयी। नगर पालिका में भी भी दोनों पक्षों को लेकर सुनवाई नहीं की गयी। प्रथम अपील को दो माह से ज्यादा हो चुका है। इस तरह कई शासकीय विभाग सूचना के अधिकार अधिनियम केा मजाक बना दिया है। इससे ऐसा लगता है कि विभाग अपनी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जानकारी को प्रदान नही करना चाहते।

जनसूचना और प्रथम अपील एक ही जगह
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जनसूचना अधिकारी को जानकारी की मांग का आवेदन करना है, और जानकारी से नहीं मिलने या असंतुष्ट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील करना होता है, प्राय: अन्य विभागों में प्रथम अपीलीय अधिकारी विभागध्यक्ष से उच्च श्रेणी का होता है, परन्तु सीएमएचओ और नगर पालिका में ऐसा नहीं है, विभाग का जनसूचना अधिकारी के बाद विभाग प्रमुख ही प्रथम अपीलीय अधिकारी है, जिसके बाद मनमाने तरीके से प्रथम अपील में दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई नहीं की जाती है।


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