जशपुर
धारा 144 बीएनएस की धारा 163 के तहत भीड़ को 5 किमी पहले रोक दिया गया
एसडीएम के हाथों सौंपा ज्ञापन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 28 अक्टूबर। विधायक रायमुनी भगत द्वारा 1 सितम्बर को ग्राम-ढंगनी, थाना-आस्ता में भुईहर समाज के सामुदायिक भवन के भूमिपूजन के कार्यक्रम में दिये गये भाषण में कथित तौर पर ईसाईयों के आराध्यदेव ईसा मसीह तथा ईसाईयों के विषय में बहुत ही अपमानजनक बातें कही गई। उक्त मामले को लेकर आस्ता से तीन दिन पहले निकाले गए न्याय यात्रा रविवार को बगिया क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने धारा 144 भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत 5 किलो मीटर पहले ही रोक दिया गया।
ईसाई महासभा संगठन के प्रतिनिधियों ने सीएम कैम्प कार्यालय से 1 किलो मीटर पहले स्थित अटल चौक में पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम पर बगीचा एसडीएम ओंकार यादव के हाथों ज्ञापन सौंपा और कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए विधायक का इस्तीफा दिलाने की मांग की है।
संगठन ने कहा जानूबझकर किया अपमान
ईसाई महासभा संगठन का कहना है कि विधायक रायमुनी भगत ने जानबूझकर ईसाईयों के धर्म और धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से ऐसा दुर्भावनापूर्ण भाषण देने का कृत्य किया गया है। विधायक के इस भाषण से ईसाईयों के धर्म और धार्मिक विश्वासों का अपमान हुआ है और उनकी धार्मिक भावना को गहरी ठेस पहुँची है। ऐसा भाषण सामाजिक सौहाद्र को बिगाडऩे वाला और दो समुदायों के बीच कटुता उत्पन्न करने वाला है।
कई थानों में आवेदन
ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा जशपुर जिले के अतर्गत सिटी कोतवाली जशपुर, पुलिस थाना आस्ता, कुनकुरी, बगीचा, कांसाबेल, पत्थलगांव, तपकरा एवं विभिन्न पुलिस चौकियों सहित रायपुर, बिलासपुर आदि स्थानों के थानों में भी के वीडियो क्लिप सहित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने हेतु आवेदन-पत्र दिया गया है।
ईसाई महासभा संगठन ने कहा, पुलिस थाना आस्ता के थाना प्रभारी द्वारा धारा 174 बीएनएस के तहत बनाये गये पूर्वाग्रहपूर्ण एवं सतही प्रतिवेदन को निरस्त करते हुए रायमुनी भगत, विधायक जशपुर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299, 302 एवं अन्य सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत अपराध पर एफआईआर कर कानूनी कार्यवाही करते हुए विधायक पद से उनका इस्तीफा लिया जाए।
अनिल कुमार किसपोट्टा प्रदेश अध्यक्ष, वाल्टर कुजूर जशपुर जिलाध्यक्ष, सिंहासन मिंज, जिला महासचिव, अभिनन्द खलखो, प्रदेश महासचिव ने एसडीएम बगीचा ओंकार यादव को ज्ञापन सौंपा।
ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा निकाले गये न्याय यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1683 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. रवि मित्तल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जशपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् ग्राम बगिया तहसील कांसाबेल जिला-जशपुर के 05 किमी की परिधि तक आज दिनांक से आगामी आदेश पर्यन्त तक निम्नानुसार आदेश पारित करता है। आदेश के उल्लघंन किये जाने पर सख्त कार्रवाई की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
1. उपरोक्त क्षेत्र में आगामी आदेश तक धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस एवं नारेबाजी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार (अस्त्र-शस्त्र) लाठी-डंडा, नशीला पदार्थ या अन्य कोई खतरनाक पदार्थ ले जाने में पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
2. उक्त क्षेत्र में अगामी आदेश तक किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, सामाजिक गतिविधि एवं संघ के सामूहिक प्रवेश पर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
3. उक्त क्षेत्र में आगामी आदेश तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उच्च ध्वनि प्रदर्शन भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।


