जशपुर
जशपुरनगर, 29 जून। एटीएम ऑपरेटर का कार्य करने के दौरान एटीएम मशीन में रूपये लोड न कर रूपये को मिलकर ठगी एवं गबन करने वाले 2 आरोपियों को न्यायालय ने 6-6 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया।
पुलिस के अनुसार आरोपी देवनारायण यादव एवं हेमानंद यादव वर्ष 2020 से सेक्युर वैल्यू इंडिया लिमिटेड में एटीएम ऑपरेटर का कार्य करते हैं तथा जशपुर स्थित आईडीएफसी बैंक, डाकघर जषपुर के एटीएम में रूपये लोड करने का कार्य करते थे। दोनों आरोपी 14 जुलाई 2023 को 16 से 17 बजे के मध्य आईडीएफसी बैंक ए.टी.एम. एवं डाकघर ए.टी.एम. जशपुर अंतर्गत कंपनी में कार्य करते हुये ए.टी.एम. में जमा करने हेतु दिये गये रकम रू. 18,48,100 /- रूपये को ए.टी.एम. में जमा न कर रकम को हेरफेर एवं गबन कर अपराधिक घटना को अंजाम दिया। प्रार्थी जयप्रकाश सोनवानी, असिस्टेंट मैनेजर की रिपोर्ट पर थाना जशपुर में उक्त धारा के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान उक्त दोनों आरोपियों को 27 जुलाई 23 को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में उक्त ठगी के रकम से इलाज कराने, शादी करने, जुआ खेलने एवं ट्रैक्टर खरीदने में खर्च करना बताया।
पुलिस द्वारा मेमोरंडम कथनानुसार आरोपी देवनारायण से ठगी का बचा रकम 70 हजार रू. एवं 1 ट्रैक्टर, आरोपी हेमांनद यादव से ठगी का बचा रकम 30 हजार रू. जब्त किया गया है एवं आरोपी देवनारायण यादव श्रीटोली थाना दुलदुला एवं हेमानंद यादव पुरंगा थाना बगीचा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में अनिल कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा 28 जून को आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अभियुक्त देवनारायण यादव एवं हेमांनद यादव को धारा 409 के अपराध में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 420 के अपराध में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है।
अभियुक्तों को दी गई उपरोक्त सजाएं एक पूरा होने पर दूसरी सजा चलेंगी। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिनिधि राहुल गुप्ता, ए.डी.पी.ओ. थे।


