जशपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 26 जून। जशपुर पुलिस ने नाबालिग का अपहरण एवं रेप के 2 अलग-अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा।
पुलिस के अनुसार पहले प्रकरण में थाना कुनकुरी क्षेत्र निवासी पिता ने 5 जून को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री 23 मई से घर में बिना किसी को बताये कहीं चली गई है। परिजनों द्वारा आस-पड़ोस रिश्तेदारी में पता किया गया कोई पता नहीं चला। प्रार्थी को आशंका है कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि प्रकरण का संदेही दुर्योधन राम अपने घर से गायब है एवं उसके रायगढ़ तरफ होने की संभावना है, पुलिस टीम द्वारा सायबर सेल एवं मुखबिर की सूचना पर रायगढ़ जाकर अपहृता की पतासाजी जा रही थी।
इसी दौरान पूंजीपथरा क्षेत्र में संदेही दुर्योधन राम के मिलने पर उसे अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में उसके द्वारा नाबालिग अपहृता को अपने पास रखना बताने पर अपहृता को बरामद कर परिजनों को सौंपा गया।
महिला पुलिस अधिकारी से पूछताछ करने पर पीडि़ता बताई कि उसे दुर्योधन राम ने 23 मई को झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ पूंजीपथरा रायगढ़ ले गया एवं एक मकान में रखकर लगातार रेप किया है। दुर्योधन राम के विरूद्ध धारा 366, 376(2)(ढ) भा.द.सं. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध जोड़ा गया है।
प्रकरण में पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर अभियुक्त दुर्योधन राम खुटगांव को 25 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
दूसरे प्रकरण में थाना सन्ना क्षेत्र निवासी पिता ने 23 अप्रैल को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को 19.04.2024 से कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है, प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा अपहृता की अंबिकापुर एवं अन्य क्षेत्रों में पतासाजी की जा रही थी।
प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबिर की सूचना से अपहृता एवं संदेही सतीष कुमार भगत के गांव में आने की सूचना मिलने पर थाना सन्ना स्टॉफ द्वारा दबिश देकर सतीश कुमार भगत को अभिरक्षा में लिया गया एवं उसके कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। महिला पुलिस अधिकारी से पूछताछ करने पर नाबालिग लडक़ी ने बताई कि वह 19 अप्रैल की शाम को गांव के एक मिर्ची की बाड़ी से वापस आ रही थी, उसी दौरान रास्ते में उसे सतीश कुमार भगत मिला जो अपने मोटर सायकल से आया हुआ था, वह उसे झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ एक करीबी रिश्तेदार के यहां दूसरे गांव में ले गया वहां 2 दिनों तक अपने पास रखा एवं इस दौरान उसने पीडि़ता के साथ रेप किया, फिर उसे जशपुर एवं अंबिकापुर ले जाकर कई बार रेप किया है।
सतीश कुमार भगत से पूछताछ करने पर उक्त अपराध करना स्वीकार करने पर उसके विरूद्ध 366, 376(2)(एन), 376-3 भा.दं.सं. एवं 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध जोड़ा गया। प्रकरण में पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर अभियुक्त सतीश कुमार भगत सन्ना थाना क्षेत्र को 25 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।


