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ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव से पहले झटका, कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़ैसला
20-Dec-2023 8:51 AM
ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव से पहले झटका, कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़ैसला

 

-मैडलिन हापर्ट

अमेरिका के कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी संविधान में बग़ावत क्लॉज़ का हवाला देते हुए रिपब्लिकन नेता डोनल्ड ट्रंप को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की बैलेट रेस से बाहर कर दिया है.

अदालत ने 4-3 से ये फ़ैसला सुनाया और कहा कि ट्रंप चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं हैं.

यह पहली बार है कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया गया है.

इससे पहले अमेरिका के कई राज्यों में ट्रंप पर चुनाव लड़ने से रोक लगाने की कोशिशें फ़ेल हुई थीं.

मंगलवार को आया फ़ैसला सिर्फ़ कोलोराडो राज्य में ही लागू होगा. इस फ़ैसले पर अपील लंबित है इसलिए इसे अगले महीने तक होल्ड पर रखा गया है.

शीर्ष अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा, "हम इन निष्कर्षों पर ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं. हम हमारे सामने जो सवाल हैं और उनके परिणाम, ये कितना बड़ा होने वाला है इससे परिचित हैं "

“इसी तरह हम कानून को लागू करने के अपने गंभीर कर्तव्य के प्रति भी सचेत हैं, बिना किसी डर,पक्षपात के और हमारे फ़ैसले पर जनता की प्रतिक्रिया से प्रभावित हुए बिना हम वो फ़ैसला दे रहे हैं जो कानूनसंगत है.”

यह फ़ैसला कोलोराडो की निचली अदालत के जज की ओर से दिए गए एक पुराने फ़ैसले से ठीक उलट है. उस फ़ैसले में कहा गया था कि संविधान का 14वां संशोधन यानी बग़ावत का क्लॉज़ राष्ट्रपतियों पर लागू नहीं होता क्योंकि क्लॉज़ में उनका ज़िक्र नहीं है.

हालांकि उसी निचली अदालत के जज ने यह भी पाया था कि ट्रंप 2021 में अमेरिका के कैपिटल दंगे में शामिल थे.

2020 राष्ट्रपति चुनावों में जो बाइडन की जीत को ना मानते हुए जनवरी 2021 में ट्रंप के समर्थक कैपिटल हिल में घुस गए थे. (bbc.com/hindi)


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