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महिला जज को धमकाने के मामले में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ग़ैर जमानती वारंट पर रोक
16-Mar-2023 9:35 PM
महिला जज को धमकाने के मामले में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ग़ैर जमानती वारंट पर रोक

महिला जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जारी ग़ैर ज़मानती वारंट को 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.

इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने सोमवार को इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी किया था. उन पर महिला जज को धमकाने का आरोप था और कोर्ट ने उन्हें 29 मार्च से पहले पेश करने के लिए कहा था.

उधर, इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत में तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने से संबंधित अर्जी खारिज कर दी गई है.

अर्जी खारिज होने के बाद इमरान खान का गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट बना रहेगा. कोर्ट ने इमरान खान को 18 मार्च को सत्र अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है.

कल इमरान ख़ान के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल इकट्ठा हुआ था. वो वहां ख़ान को गिरफ़्तार करने पहुंचे थे. हालांकि शाम में फ़ैसला लिया गया कि पीएसएल के मैच के ख़त्म होने तक कार्रवाई नहीं की जाएगी. (bbc.com/hindi)


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