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इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को 13 मार्च तक निलंबित कर दिया है.
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने दिन में फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे बाद में सुनाया गया.
कोर्ट ने इमरान ख़ान को 13 मार्च को जिला एवं सत्र अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
पिछले सप्ताह, तोशाखाना मामले में उनके कोर्ट नहीं पहुंचने पर ज़िला और सत्र अदालत ने उनके ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
इमरान ख़ान पर आरोप है कि उन्होंने तोशाखाना से लिए गिफ्ट्स की जानकारी चुनाव आयोग से छिपाई. तोशाखाना वह जगह है
तोशाखाना, पाकिस्तान में एक सरकारी विभाग है. यहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे बड़े अधिकारियों को किसी यात्रा के दौरान मिलने वाले क़ीमती तोहफों को रखा जाता है.(bbc.com/hindi)