गरियाबंद

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला स्तरीय टीम का गठन
24-Apr-2025 4:35 PM
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम  हेतु जिला स्तरीय टीम का गठन

गरियाबंद, 24 अप्रैल।  छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अक्षय तृतीया के विशेष अवसर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला स्तरीय विशेष टीम का गठन किया गया है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व है, इस दिन गांवो एवं शहरो में काफी संख्या में विवाह होते हैं। इन दिनों बाल विवाह भी किए जा सकते हैं, जो कानूनन अपराध है।

बाल विवाह की पूर्णत: रोकथाम के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी  अशोक पाण्डेय, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती दीपा शाह के मार्गदर्शन व जिला बाल संरक्षण अधिकारी  अनिल द्विवेदी के निगरानी में पांचो विकासखण्डों के लिए जिला स्तरीय विशेष टीम का गठन किया गया है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह की पूर्णत: रोकथाम हेतु जिला स्तरीय विशेष टीम का गठन किया गया है। ग्राम पंचायतों में विवाह पंजी संधारण करने हेतु पंचायत सचिव एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित करना जिसमें पंचायत में होने वाली सभी विवाहों का रिकार्ड हो।  प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्रामों के कोटवार को बाल विवाह नहीं करने, बाल विवाह कानूनन अपराध होने के संबंध में मुनादी कराने हेतु निर्देशित करना ताकि सभी ग्रामीण जनों को पता चले कि बाल विवाह करना अपराध है। प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं विकासखण्ड स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है। 

 

विवाह के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार वधु की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। निर्धारित आयु से कम आयु में महिला, पुरूष का विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आयेंगे। जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। उक्त संबंध में पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति व नगरीय निकाय में वार्ड स्तरीय समिति गठित है।

इसके अतिरिक्त किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, गुड टच एवं बैड टच, बाल विवाह, नशा मुक्ति, कन्या भूण हत्या, शिशु पालना केन्द्र, दत्तक ग्रहण, स्पांसरशिप, शिकायत व सुझाव पेटी. बच्चों का अवैध प्रवास, चाईल्ड हेल्प लाईन 1098, पलायन, बालश्रम, विषयों पर जिला स्तरीय टीम द्वारा जानकारी दी जावेगी। श्री अशोक कुमार पाण्डेय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आमजनों से अपील की गयी है कि अक्षय तृतीया के विशेष अवसर पर व अन्य दिवसों में भी सक्रिय होकर बाल विवाह की सूचना तत्काल चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर-1098 में करें जिससे बाल विवाह की रोकथाम की जा सके।


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