गरियाबंद

कोर्ट के आदेश पर सीए पर जुर्म दर्ज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 13 फरवरी। आयकर का निर्धारण करने के बाद निर्धारित आयकर राशि से अधिक राशि की मांग कर धोखाधड़ी करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीचंद लेखवानी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मोहन नगर थाना पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
शहर के व्यापारी आवेदक रामचंद गोदवानी के व्यापार का आयकर निर्धारण कर लेने के बाद अनावेदक श्रीचंद लेखवानी ने 1,45,160 रुपए की अतिरिक्त रकम सुनियोजित तरीके से छलपूर्वक धोखाधड़ी करते हुए ले ली थी। इस पर आवेदक ने अपने अधिवक्ता उज्जवल पचकौड़े के माध्यम से न्यायालय में आवेदन लगाया था जिसमें अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंकिता गुप्ता की कोर्ट ने मोहन नगर थाना प्रभारी को आदेश दिया कि अनावेदक के खिलाफ अपराध दर्ज करें।
अधिवक्ता उज्जवल पचकौडे ने बताया कि आवेदक रामचंद गोदवानी निवासी सिंधी कॉलोनी स्टेशन रोड दुर्ग से अनावेदक श्रीचंद लेखवानी निवासी आमदी मंदिर कंवर नगर दुर्ग द्वारा आयकर रिटर्न भरने के लिए 5,36,160 रुपए प्राप्त कर लिया गया था। इसके बाद अनावेदक द्वारा 3,90,000 रुपए आयकर विभाग में भुगतान कर अतिरिक्त रकम 1,46,160 रुपए छल पूर्वक अपने पास रख लिया गया था। आवेदक का क्रेशर का कारोबार रहा है और वह व्यापार के संबंध में आयकर जमा करने को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट अनावेदक से संपर्क किया था।
अनावेदक द्वारा आवेदक की आयकर विवर्णिका संबंधित दस्तावेज तैयार किए गए थे। जिसमें अनावेदक द्वारा शासन को देने टैक्स 5,36,160 रुपए भरने बताया और कहा कि यदि रकम नहीं देते हैं तो हथकड़ी लग जाएगी, उन्हें जेल और सजा भी हो सकती है। अनावेदक ने दस्तावेज तैयार करते हुए स्वयं अपने पास रकम जमा करने की बात कही। रकम देने के बाद जब आवेदक ने व्यापार के संबंध में तैयार की गई आयकर विवर्णिका की फोटो कॉपी व अदा किए गए टैक्स पावती की मांग की तो अनावेदक ने आवेदक को अपमानित कर भगा दिया था। जब आवेदक ने आयकर से संबंधित विभाग में जाकर जानकारी ली तब उसे पता चला कि वर्ष 2023 -24 के असेस्टमेंट वर्ष में 3,90,000 रुपए ही वर्णित है। इस तरह अनावेदक ने 1,46,160 रुपए की धोखाधड़ी की थी।