गरियाबंद

नए कानूनों की जानकारी देने कार्यशाला
29-Jun-2024 4:32 PM
नए कानूनों की जानकारी देने कार्यशाला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 29 जून। एक जुलाई से देशभर में लागू होने वाले तीन नये 

कानूनों के संबंध में जानकारी देने आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में 

एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया। जिसमें अतिरिक्त जिला 

एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनिकर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र 

न्यायाधीश तजेश्वरी देवांगन एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रशांत 

देवांगन ने आईपीसी 1860, सीआरसी 1973 एवं एविडेंस एक्ट 1872 

में किये गये संशोधन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा 

संहिता एवं भारतीय सजा अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। इस 

अवसर पर कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 

जितेन्द्र चन्द्राकर, संयुक्त कलेक्टर पंकज डाहिरे सहित जिला 

अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, समस्त एसडीएम, महिला एवं 

बाल विकास विभाग के कर्मचारी, स्कूल एवं महाविद्यालयीन 

छात्र-छात्राएं सहित अन्य नागरिक उपस्थित थे।

कार्यशाला न्यायधीशों ने आपराधिक न्याय प्रणाली में हाल ही में किए 

गए संशोधनों की महत्वपूर्णता पर प्रकाश डाला। उन्होंने तीन नये 

कानून के बारे में बताते हुये कहा की हम सभी जानते है कानून 

व्यवस्था बनाए रखने के लिए एवं सामाजिक समस्या के निराकरण के 

लिए कानून की आवश्यकता होती है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य 

आपराधिक कानून में हुए परिवर्तनों को समझना और उनकी 

प्रभावशीलता पर चर्चा करना था। इसमें भारतीय दंड संहिता, दंड 

प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में किए गए महत्वपूर्ण 

संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की गई।


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