दुर्ग

नगरीय निकाय उपचुनाव आचार संहिता लागू
10-May-2026 4:34 PM
नगरीय निकाय  उपचुनाव आचार  संहिता लागू

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 10 मई। नगरीय निकाय एवं पंचायत उप निर्वाचन 2026 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 11 मई से 4 जून तक इसके लिए निर्वाचन प्रक्रिया चलेगी। उक्त चुनाव के लिए 1 जून को मतदान होगा एवं 4 जून को परिणाम घोषित की जाएगी। जिले के जिन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन होना है भौतिक रूप से उन क्षेत्रों में शिविर ना लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

 जिले में नगरीय निकाय एवं पंचायत के रिक्त 23 पदों के लिए उप निर्वाचन होना है। इनमें उप निर्वाचन नगर निगम भिलाई एवं रिसाली तथा जनपद पंचायत दुर्ग, धमधा, पाटन के जिन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन होना है भौतिक रूप से उन क्षेत्रों के अंदर शिविर ना लगाया जाए। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह भी आदेशित किया गया है कि यदि शिविर स्थल निर्वाचन अधीन क्षेत्र अंतर्गत निर्धारित है तो उसके परिवर्तन का प्रस्ताव तत्काल भेजने निर्वाचन अधीन क्षेत्र के निवासियों को कोई योजना में नवीन लाभ न दी जाए तथा उन क्षेत्रों में कोई नए कार्य स्वीकृत या प्रारंभ न किया जाए।

 जिले में पंच के 19, जनपद सदस्य 1 एवं पार्षद के रिक्त 3 पदों के लिए उप निर्वाचन होना है। इनमें पाटन जनपद पंचायत क्षेत्र के क्षेत्र क्रमांक 4 में जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत भोथली वार्ड 11, तिरगा वार्ड 10, बोरई वार्ड 6, कोटनी वार्ड 11, उमरपोटी वार्ड 19, रुहा वार्ड 5, पथरिया वार्ड 4, लहंगा वार्ड 2 एवं 8, नंदवाय वार्ड 4, करेली वार्ड5, सुरपा वार्ड 1, तुलसी वार्ड 1, मानिक चौरी वार्ड 10, कसही वार्ड 1, गोड़पेंड्री वार्ड 11, भनसुली वार्ड 13 व 17 तथा गातापार के वार्ड 11 में पंच पद के लिए उप निर्वाचन होगा। इसी प्रकार नगर निगम भिलाई वार्ड 1 एवं नगर निगम रिसाली के वार्ड 2 एवं 39 में पार्षद पद के लिए उप चुनाव होना है।


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