दुर्ग

साई मंदिर समिति का चुनाव, 9 मई से नामांकन
25-Apr-2026 3:56 PM
साई मंदिर समिति का चुनाव, 9 मई से नामांकन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 25 अप्रैल। सार्वजनिक श्री साई महोत्सव समिति (साई मंदिर), सिविल लाइन कसारीडीह के आगामी 4 वर्षीय कार्यकाल (सत्र 2026-30) के लिए चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है।

यह चुनाव प्रक्रिया मुख्य चुनाव अधिकारी रमेश दीक्षित के मार्गदर्शन एवं सहायक चुनाव अधिकारी संतोष यदु, नारायणदत्त तिवारी और जयंत खिरोडकर के देखरेख में पूरी की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत 9 मई से होगी। आवश्यकता पडऩे पर 24 मई, रविवार को मतदान होंगे और इसी दिन देर शाम नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। उक्ताशय की जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी रमेश दीक्षित ने बताया कि सार्वजनिक श्री साईं महोत्सव समिति के चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 1 मई को प्रात: 11 बजे किया जाएगा। इसके पश्चात 2, 3 एवं 4 मई को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक दावा-आपत्ति आमंत्रित किए गए है। दावा-आपत्तियों का निराकरण 6 मई को इसी समयावधि में किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 8 मई को प्रात: 11 बजे किया जाएगा।

श्री दीक्षित ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 9 एवं 10 मई को नामांकन पत्र वितरण से प्रारंभ होगी, जबकि 11 एवं 12 मई को नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। नामांकन पत्र वितरण और जमा के लिए प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 13 मई को नामांकन पत्रों की जांच कर प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 14 एवं 15 मई को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण कर अंतिम प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी।

आवश्यकता पडऩे पर मतदान 24 मई, रविवार को प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कराया जाएगा। मतगणना इसी दिन शाम 4 बजे से की जाएगी। मतगणना उपरांत परिणाम भी घोषित किए जाएंगे।

चुनाव  की संपूर्ण प्रक्रिया श्री सांई मंदिर परिसर, सिविल लाइन कसारीडीह दुर्ग में संपन्न कराई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रमेश दीक्षित ने बताया कि सार्वजनिक श्री साई महोत्सव समिति का यह चुनाव अध्यक्ष एवं सचिव पद के लिए होगा।

 चुनाव लडऩे इच्छुक सदस्य 2,100 रुपये शुल्क जमा कर चुनाव अधिकारी से नामांकन के लिए निर्धारित दिन व समय में नामांकन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह नामांकन शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। मतदान के लिए मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में चुनाव अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।


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