दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 11 फरवरी। अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम दुर्ग ने बड़ी कार्रवाई की है। भवन अधिकारी ने मनोज राजपूत पिता जवाहर सिंह राजपूत निवासी नेहरू नगर भिलाई के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है।
भवन अधिकारी द्वारा मनोज राजपूत पर मामला आरोपित किया है कि ग्राम सिकोला प.ह.नं. 17 तहसील व जिला दुर्ग स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 15/9, 15/32, 1/95 व 7/4 का छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अनुसार बिना व्यपवर्तन कराये, निगम दुर्ग से कालोनी विकास कराने हेतु अनुमति लिए बगैर तथा नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग से भूमि विकास की मंजूरी लिए बिना तथा ले आउट अनुमोदित कराए बगैर, आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिए भूमि छोड़े बिना उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमियों पर अभियुक्त द्वारा अवैध प्लाटिंग करते हुए भूमि को अवैध कालोनी निर्माण करने हेतु छोटे- छोटे टुकड़ों में बांटकर 27.09.2023 से 21.05.2025 तक 43 से अधिक लोगों को विक्रय कर दिया गया।
अभियुक्त द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि पर मनमाने तरीके से बिना अनुमति के सडक़, नाली एवं भवन बनाकर अवैध कालोनी का निर्माण किया गया है। अभियुक्त द्वारा उपरोक्त खसरा नं. की भूमि पर अवैध प्लाटिंग के संबंध में तहसीलदार दुर्ग द्वारा आयुक्त नगर निगम दुर्ग को पत्र 01.12.2025 के माध्यम से जानकारी दिया गया। संज्ञान में आते ही आयुक्त नगर निगम द्वारा ग्राम सिकोला के राजस्व निरीक्षक, पटवारी, निगम के सब इंजीनियर की टीम द्वारा मौका स्थल जांच कर पंचनामा बनाकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्ग के न्यायालय में परिवाद अंतर्गत धारा 396 सहपठित जुर्म धारा 292 (ग) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत पंजीबद्ध ििक्रमनल प्रकरण क्रमांक 580/ 2026 किया गया। प्रथम दृष्टया में उक्त अपराध सही पाया गया, जिस पर अगली सुनवाई 10 मार्च को नियत किया गया। नगर निगम दुर्ग तरफ से जय प्रकाश साहू अधिवक्ता द्वारा पैरवी किया गया।


