दुर्ग

गांजा तस्करी आरोपी को सजा
03-Jan-2026 5:41 PM
गांजा तस्करी आरोपी को  सजा

दुर्ग, 3 जनवरी। अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दुर्ग पी एस मरकाम की कोर्ट ने आरोपी शनि सपेरा निवासी कंचनपुर थाना कैंट गुना को न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि दो माह 16 दिन का सश्रम कारावास एवं 10000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने पैरवी की थी। सूरज शर्मा ने बताया कि कुम्हारी पुलिस को सूचना मिली कि रायपुर से दुर्ग रोड पर डीएमसी गेट के पास एक व्यक्ति जिसने ब्लू रंग का शर्ट और काला जींस पहना हुआ है उसने सफेद रंग की थैली में गांजा रखा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। आरोपी के पास से मादक पदार्थ गांजा 1.698 किलो जब्त किया गया था।


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