दुर्ग
दुर्ग, 13 दिसंबर। बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद महिला की हत्या कर देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी दुर्ग अवध किशोर की कोर्ट ने आरोपी देवानंद निषाद निवासी थाना भिलाई 3 को धारा 304(1) के तहत दोष सिद्ध पाए हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने पैरवी की थी। अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बताया कि एक सितंबर 2023 की दोपहर को प्रार्थी पंकज कश्यप के भाई के बच्चे कान्हा कश्यप के साथ पड़ोसी देवा व पलक के मामा के बच्चे के बीच झगड़ा हुआ था। इस झगड़े की बात को लेकर 2 सितंबर को मोहल्ले में रहने वाले देवानंद निषाद, पलक तथा ईंदू एक राय होकर प्रार्थी की मां दुर्गावती को यह बोलकर लडऩे लगे कि उनके नाती ने हमारे बच्चे को मारा है। जब बात बढऩे लगी तब आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए दुर्गावती के साथ हाथ मुक्के एवं लाठी से मारपीट की, जिससे दुर्गावती को सिर, पीठ आदि में चोटे आई थी। उसे अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया था। कोर्ट ने इंदु एवं पलक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया है।


