दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 12 दिसंबर। चाकू, गुप्ती,डंडे आदि से वार कर युवकों पर प्राण घातक हमला करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग पीएस मरकाम की कोर्ट ने आरोपियों को धारा 324/ 34 संशोधित धारा 118(1),3 (5)(तीन बार) के तहत 3-3-3 वर्ष के सश्रम कारावास, दो-दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार यादव ने पैरवी की थी। 8 जून 2019 की शाम को प्रार्थी आदित्य सिंह एक्टिवा से पानी का पाउच लेने के लिए सेक्टर 3 मार्केट भिलाई जा रहा था। अचानक एक बच्ची सडक़ पर दौड़ते हुए आई और जमीन पर गिर गई। इस बात को लेकर आरोपी भीम सेठिया ने प्रार्थी से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद रात में आरोपी भीम सेठिया अपने दोस्त हरीश और मनोज को लेकर प्रार्थी के घर भी गया हुआ था और बार-बार जान से मारने की धमकी दे रहा था।
इस बात को लेकर प्रार्थी आदित्य सिंह के दोस्त राजविंदर सिंह जगदीश ने आरोपी गण से आपसी समझौता करने की बात कहते हुए मिलने के लिए कहा। राजविंदर सिंह, जगदीश एवं एवं उसका एक दोस्त समझौते के लिए जा रहे थे इसी दौरान रास्ते में आरोपी भीम सेठिया, मनोज उडिय़ा, हरिश उर्फ हलधर, विष्णु सेठिया, विनय सिंह ने सभी को बीच रास्ते में रोक लिया और धारदार हथियार चाकू, गुप्ती, कंटीले तार, डंडे लेकर जान से करने की धमकी देते हुए हमला कर दिया था, इससे सभी को चोटें आई थी।


