दुर्ग

राठी रासायनिक खाद भंडार अरमरीकला पर कार्रवाई
11-Sep-2025 10:01 PM
राठी रासायनिक खाद भंडार अरमरीकला पर कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 11 सितंबर।
अरमरीकला विकासखण्ड गुरूर, जिला बालोद के मेसर्स राठी रासायनिक खाद भण्डार एवं मेसर्स गांधी कृषि केन्द्र, द्वारा कृषकों को पीओएस मशीन के माध्यम से आवश्यकता से अधिक मात्रा में उर्वरक विक्रय परिलक्षित होने पर 9 सितम्बर को संयुक्त संचालक कृषि, संभाग-दुर्ग के निर्देशन में संभागीय संयुक्त संचालक कृषि कार्यालय के सहायक संचालक कृषि तथा कृषि विकास अधिकारी पलारी, वि.खं. गुरूर द्वारा उक्त विक्रेताओं से उर्वरक क्रेता कृषकों से व्यक्तिगत संपर्क कर बयान लिया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि कृषकों द्वारा खरीफ फसल हेतु क्रय किये गये उर्वरक मात्रा से अत्यधिक मात्रा विक्रेता द्वारा मशीन में उनके नाम से दर्ज किया गया है, जिन कृषकों द्वारा प्रतिष्ठान से उर्वरक क्रय ही नहीं किया गया है उनके नाम से भी पीओएस मशीन में विक्रय मात्रा दर्ज की गई है तथा निर्धारित दर से अधिक दर पर कृषकों को उर्वरक का विक्रय प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है।

संयुक्त संचालक कृषि गोपिका गभेल से मिली जानकारी अनुसार कृषकों के बयान लेने के बाद निरीक्षण दल द्वारा मेसर्स राठी रासायनिक खाद भण्डार अरमरीकला के विक्रय परिसर तथा खाद गोदाम का निरीक्षण किया गया। प्रतिष्ठान में उपलब्ध स्कंध पंजी एवं क्रेताओं को जारी किये गये विक्रय देयक एफसीओ 1985 में प्रावधानित प्रारूप अनुसार नहीं पाया गया। स्कंध पंजी में दर्ज आवक मात्रा विक्रेता द्वारा थोक विक्रेताओं से क्रय किये गये उर्वरक के इनव्हाइस के अनुसार नहीं पाया गया।

विक्रेता द्वारा क्रेताओं को जारी किये गये विक्रय देयकों में विक्रेता के लायसेेंस नंबर एवं उर्वरक के बैच नंबर का उल्लेख नहीं पाया गया। विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन के माध्यम से किये गये विक्रय के विरूद्ध अधिकांश क्रेताओं को विक्रय देयक ही जारी नहीं किया गया है तथा स्कंध पंजी में दर्ज विक्रय मात्रा का पीओएस मशीन के माध्यम से विक्रय मात्रा एवं जारी किये गये देयक से मिलान नहीं हुआ।
 पीओएस मशीन में प्रदर्शित विक्रय मात्रा एवं भौतिक विक्रय मात्रा में वृहद अंतर परिलक्षित हुआ।

मेसर्स राठी रासायनिक खाद भण्डार अरमरीकला में उपरोक्तानुसार पायी गई अनियमितता के संबंध में उर्वरक निरीक्षक पलारी द्वारा विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिवस के भीतर जवाब चाहा गया है। जवाब समाधानकारक न पाये जाने की स्थिति में संबंधित विक्रेता एवं प्रतिष्ठान के विरूद्ध उर्वरक निरीक्षक पलारी/अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) एवं उप संचालक कृषि, जिला बालोद द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत यथोचित कार्यवाही की जाएगी।
 


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