दुर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 14 जुलाई। जिले में किसानों द्वारा जारी खरीफ के लिए 31 जुलाई तक फसल बीमा कराएं जा सकते हैं। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट व्याधि, आकाशीय बिजली और बादल फटने जैसी परिस्थितियों से होने वाले फसल नुकसान से राहत दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खरीफ वर्ष 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके अनुसार जिले में खरीफ के लिए धान, सोयाबीन, मक्का, अरहर व कोदो की फसलें अधिसूचित है।
कृषि विभाग द्वारा मैदानी स्तर पर प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोडऩे का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम से सुरक्षित हो सकें। अधिसूचित फसलो धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, अरहर (तुअर) एवं कोदो का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
किसान अपने संबंधित सेवा सहकारी समिति, बैंक या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज बीमा प्रस्ताव प्रपत्र, नवीनतम आधार कार्ड, सक्रिय बचत खाता पासबुक की छायाप्रति, भूमि स्वामित्व प्रमाण (बी-1/ पांचसाला) या किरायेदार/ साझेदार/ बटाईदार का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र,घोषणा जरूरी है। ऋणी कृषकों के लिए आधार और मोबाइल नंबर अपडेट होना अनिवार्य है। उपसंचालक कृषि ने सभी कृषकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें, और मौसम की अनिश्चितताओं को देखते हुए शीघ्र ही फसल बीमा कराएं। यह योजना किसानों को फसल हानि की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करती है।