दुर्ग

अनियमितता, 3 शासकीय उचित मूल्य दुकान निरस्त
29-Sep-2024 6:27 PM
अनियमितता, 3 शासकीय उचित मूल्य दुकान निरस्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 29 सितंबर ।
जांच के दौरान जिले के तीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों में अनियमितता पाई गई। इस पर खाद्य विभाग विभाग ने तीनों दुकानों को निरस्त कर दिया है। इनमें दो दुकानों में शासकीय की बजाय निजी तौल मशीन का उपयोग किया जा रहा था, वहीं एक दुकान में भौतिक सत्पापन के दौरान कम राशन मिला।

खाद्य नियंत्रक सीपी दीपांकर का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में कुल 658 शा.उ.मू. दुकानों के माध्यम से राशनकार्डधारियों को समय पर गुणवत्तायुक्त राशन सही मात्रा में प्राप्त होने की जिला खाद्य कार्यालय द्वारा सतत निगरानी की जाती है। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद जामुल में संचालित शा.उ.मू. दुकानों की जांच क्षेत्रीय सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा की गई है। 

इस दौरान मौके पर उपस्थित राशनकार्डधारियों से फीड बैक लिया गया है।  13 अगस्त 2024 को शा.उ.मू. दुकान 431008013 एवं शा.उ.मू. दुकान 431008008 की औचक जांच नापतौल अधिकारी के साथ की गई है। जांच के समय उक्त दुकानों में शासकीय तौल मशीन से भिन्न निजी तौल मशीन का प्रयोग  दुकान संचालक द्वारा करना पाया गया है। उनका कहना है कि सभी दुकान संचालकों को शासकीय तौल मशीन दी गई है जिसके माध्यम से राशनकार्डधारियों को राशन की निर्धारित मात्रा देना होता है। शासकीय तौल मशीन ब्लूटूथ के माध्यम से ई-पॉस मशीन से लिंक रहता है। तौल मशीन में राशन तौलने के लिए रखा जाता है। मात्रा सही होने पर ई-पॉस मशीन स्वमेव उक्त मात्रा को ले लेता है, जिसमें हेरफेर की गुंजाईश नही रहती है। उक्त दुकान संचालक राशनकार्डधारियों को दिखाने के लिए तौल शासकीय तौल मशीन से कर रहे थे, किन्तु कार्डधारियों को राशन निजी तौल मशीन से तौल कर दे रहे थे। 

इस प्रकार दुकान में दो तौल मशीन पाई गई है जो कि नियम विरूद्ध है। इस प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर प्रज्ञा मंडल महिला स्व सहा समूह जामुल द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान 431008013 एवं छग श्रमिक कल्याण एवं विकास संघ द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान 431008008 निरस्त कर दी गई है। इसी प्रकार दुकान संचालन में अनियमितता पाये जाने तथा भौतिक सत्यापन में राशन कम मिलने पर मां शबरी महिला स्व सहा समूह द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान 431008004 निरस्त कर दी गई है।  

श्री दीपांकर ने कहा कि सभी दुकान संचालकों की क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक द्वारा समय समय पर बैठक लेकर दुकान संचालकों को दुकान में केवल एक तौल मशीन रखने तथा आनलाईन अनुसार स्टाक रखने हेतु निर्देश भी दिये जाते हैं। पालन नहीं करने पर ऐसे दुकान संचालकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की गई है तथा भविष्य में भी की जावेगी।


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