दुर्ग

लापरवाही, दो राईस मिल ब्लैक लिस्टेड
29-Sep-2024 5:56 PM
लापरवाही, दो राईस मिल ब्लैक लिस्टेड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 29 सितंबर।
कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई के बाद जिले के दो राइस मिलों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इन राइस मिलों में कस्टम मिलिंग के कार्य में लापरवाही की जा रही थी। दोनों फर्म का संचालन एक ही व्यक्ति कर रहा है।

जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलिंग करने की समीक्षा करने पर पाया गया कि मिलरों द्वारा उठाये गये धान के विरूद्ध भारतीय खाद्य निगम तथा नागरिक आपूर्ति निगम में निर्धारित मात्रा में चावल जमा नहीं किया गया है। कुछ मिलरों द्वारा धान का उठाव करने के बावजूद कई दिवसों तक प्रदाय केन्द्रों में चावल जमा नहीं किया गया है। 

चावल जमा करने में शेष कार्य दिवसों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित अवधि में चावल जमा कराने हेतु कलेक्टर के निर्देशानुसार विभिन्न राईस मिलों की जांच की गई है। इसमें फर्म हनुमत राईस इंडस्ट्रीज जेवरा सिरसा द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कुल 19907.27 क्विं. धान का उठाव किया जाकर 10435.70 क्विं. चावल जमा किया गया है तथा 3101.24 क्विं. चावल जमा किया जाना शेष है। इसी प्रकार फर्म हनुमत राईस इंडस्ट्रीज यूनिट 2 जेवरा सिरसा द्वारा भी 36305.23 क्विं. धान का उठाव किया जाकर मात्र 6368.44 क्विं. चावल जमा किया गया है तथा फर्म द्वारा 17956.06 क्विं. चावल जमा किया जाना शेष है। इस प्रकार फर्म द्वारा अपनी क्षमता का मात्र 26 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया है। 

उक्त दोनों फर्म के प्रोप्राईटर  सुजीत कुमार गुप्ता तथा संचालक विनीत गुप्ता है। न्यायालय कलेक्टर दुर्ग में दोनों प्रकरणों की सुनवाई की गई है तथा कस्टम मिलिंग के कार्य में लापरवाही करने के कारण अनावेदक के कृत्य को छग कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 3 (2) 4 एवं 6 तथा जिला विपणन अधिकारी दुर्ग से कस्टम मिलिंग हेतु किये गये अनुबंध का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त दोनों फर्म से जप्त किये गये धान के मूल्य में से कमश: 50 हजार एवं 30 हजार रुपए की राशि राजसात की गई है।

 तथा जमा हेतु शेष चावल की वसूली अनावेदक द्वारा जमा प्रतिभूति राशि (बैंक गारंटी / एफडीआर/ पीडीसी) से करने का आदेश दिया गया है। साथ ही संचालकों की दोनों फर्म को क्रमश: आगामी 2 एवं 3 वर्ष के लिए कस्टम मिलिंग से बाधित करते हुए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है।

 


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