दुर्ग

छेड़छाड़ के आरोपी को मिली सजा
21-Sep-2024 4:05 PM
छेड़छाड़ के आरोपी को मिली सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 21 सितंबर। किशोरी का हाथ पकड़ कर छेड़छाड़, उसकी बेइज्जती एवं किशोरी की मां के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी सोनू साहू उर्फ विक्की को धारा 394 के तहत दो बार एक-एक माह के सश्रम कारावास, धारा 323 के तहत दो बार एक-एक माह के सश्रम कारावास तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

सुपेला निवासी किशोरी जब भी अपने घर से कहीं बाहर जाती थी तो मोहल्ले का ही आरोपी सोनू साहू उर्फ विक्की उसका पीछा करता था और रास्ता रोक कर कहता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। पीडि़ता हमेशा उसे कहती थी कि मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी आरोपी कई महीनों से उसकी लगातार पीछा कर परेशान करता रहता था। यह बात उसने अपनी मां को भी बता चुकी थी कि आरोपी उसके साथ रास्ता रोककर छेड़छाड़ व परेशान करता है। 1 अप्रैल 2023 को किशोरी अपने पड़ोसी दीदी के घर के पास रात लगभग 9 बजे खड़ी हुई थी। इस दौरान अचानक आरोपी वहां आया और किशोरी से कहा कि तू मुझसे प्यार क्यों नहीं करती है, यह कहकर वह बेइज्जती करने की नीयत से उसका हाथ व बांह पकडक़र छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान जब उसकी मां पहुंची तो आरोपी ने उसकी मां के साथ भी गाली गलौज कर मारपीट की।


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