दुर्ग

कलेक्टर ने राजनीतिक दलों की ली
21-Sep-2024 4:01 PM
कलेक्टर ने राजनीतिक दलों की ली

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 21 सितंबर। निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में कलेक्टोरेट सभा कक्ष में राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर के निर्देशानुसार सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। जिसके अनुसार बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वे का कार्य 20 अगस्त से प्रारंभ किया गया है, जो 18 अक्टूबर तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 29 अक्टूबर को किया जायेगा।

29 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक कार्यालयीन दिवसों में सभी मतदान केन्द्रों में दावा-आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा। दावा आपत्ति के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण उपरांत निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 सोमवार को किया जाएगा। विशेष अभियान दिवस के तहत 9 नवम्बर , 10 नवम्बर एवं 16 नवम्बर और 17 नवम्बर को भी दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा। सतत् अद्यतीकरण के तहत, मतदाता सूची में नाम जोडऩे, काटने एवं संशोधन के लिये कार्यालयीन दिवस में किसी भी दिन तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है वे प्रारूप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। मतदाता सूची से नाम विलोपन हेतु प्रारूप 7 में, मतदाता सूची की प्रविष्टियों में सुधार के लिये तथा एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थानांतरण की दशा में प्रारूप 8 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। स्वच्छ एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में बी.एल.ओ. के सहयोग हेतु मतदान केन्द्रवार बी.एल.ए. नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान तथा मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में स्थित टोल फ्री नंबर 1950 में कार्यालयीन दिवस में प्रात: 10 बजे से सायंकाल 5.30 बजे तक की अवधि में संपर्क कर सकते हैं।

पुनरीक्षण के समय प्राप्त दावे आपत्ति की सूची वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।

 

 सूची में आपत्ति होने पर संबंधित निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। मतदाता सूची में नाम जोडऩे, काटने, संशोधन एवं स्थानान्तरण के लिये वोटर्सडाटईसीआईडाटजीओभीडाटइन पोर्टल, वोटर हेल्पलाईन एप के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है तथा मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के संबंध में अपने स्तर पर प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया।

 

 मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में बताया गया कि जिले में पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्रों की संख्या 1479 है। नये मतदान केन्द्र के प्रस्ताव की संख्या 41 है। 25 स्थल परिवर्तन और 7 मतदान केन्द्र का नाम परिवर्तन, 3 अनुभाग परिवर्तन, 9 अनुभाग नामकरण में परिवर्तन तथा 5 नया अनुभाग निर्माण संशोधन हेतु प्रस्तावित है।

इसी प्रकार स्थानीय निर्वाचन अंतर्गत नगर पालिका आम/उप निर्वाचक एवं त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन वर्ष 2024-25 हेतु निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में बताया गया कि 1 जनवरी की स्थिति में 18 वर्ष या अधिक आयु की व्यक्ति विधानसभा की नामावली में भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर वोटर सर्विस पोर्टल वोटरडाटईसीआईडाटजीओभीडाटइन में ऑनलाईन आवेदन कर नाम जुड़वा सकते हैं।

 ठीक इसके बाद निकाय/पंचायत की मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। स्थानीय निर्वाचन अंतर्गत निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 16 अक्टूबर (नगर पालिका) एवं 24 अक्टूबर (पंचायत) किया जाएगा। दावे/आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम 23 अक्टूबर (नगर पालिक) एवं 29 अक्टूबर (पंचायत) के अपरान्ह 3 बजे तक, दावे आपत्तियों निपटारे की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर (नगर पालिका) एवं 4 नवम्बर (पंचायत) निर्धारित है। निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 22 नवम्बर (नगर पालिका) एवं 29 नवम्बर 2024 (पंचायत) किया जाएगा। बैठक में एडीएम अरविन्द एक्का, सहायक कलेक्टर एम. भार्गव, अपर कलेक्टर बी.के. दुबे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी व संयुक्त कलेक्टर विरेन्द्र सिंह एवं सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि उपस्थित थे।


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