दुर्ग
छेड़छाड़, आरोपी को सश्रम कारावास
23-Nov-2021 5:38 PM
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दुर्ग, 23 नवंबर। सहेली के घर जा रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ करनेे वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने आरोपी को धारा 354 के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास तथा 3000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
भिलाई निवासी 17 वर्षीय किशोरी 8 नवंबर 2018 की शाम को अपनी सहेली के घर उससे मिलने जा रही थी। घर से थोड़ी दूर गली में आरोपी जादव टांडी उसे रोक कर हाथ पकड़ा और बुरी नीयत से छेड़छाड़ किया। किशोरी किसी तरह स्वयं को छुड़ाकर घर आई और इसकी जानकारी अपने माता पिता को दी। किशोरी ने अपने माता-पिता को बताया कि आरोपी उसे पहले भी परेशान करता था, परंतु उसने यह बात अपने माता-पिता को नहीं बताई थी। जानकारी मिलते ही माता-पिता ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।
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