दुर्ग
दुर्ग, 18 नवंबर। घर में किशोरी को अकेली पाकर छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने आरोपी रामेश्वर उर्फ भोला तथा संजय लाल को धारा 452 के तहत 3-3 वर्ष सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार रुपए अर्थदंड एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पास्को संतोष कसार ने पैरवी की थी।
भिलाई निवासी पीडि़ता कक्षा आठवीं की छात्रा है। 19 मई 2018 को पीडि़ता की मां गांव गई हुई थी, वहीं पिता काम पर गए हुए थे। किशोरी घर पर अकेली थी। शाम लगभग 7 बजे वह अपने घर में झाड़ू पोछा कर रही थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले दो आरोपी रामेश्वर उर्फ भोला तथा संजय लाल उसके घर में पहुंचकर पीडि़ता के साथ छेड़छाड़ करने लगे। किसी तरह पीडि़ता उनकी पकड़ से छूट कर घर से बाहर भागी। इसके बाद दोनों आरोपी भी घर से निकल कर भाग गए। 21 मई को पीडि़ता की मां जब गांव से वापस आई तब इस घटना की जानकारी किशोरी ने अपनी मां को दी। इसके बाद थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई थी।


