दुर्ग

न्यायाधीशों ने दी पॉक्सो एक्ट की जानकारी
24-Aug-2021 5:35 PM
न्यायाधीशों ने दी पॉक्सो एक्ट की जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 24 अगस्त।
राजेश श्रीवास्तव जिला व सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन व निर्देशन में राकेश वर्मा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विवेक वर्मा एवं अविनाश त्रिपाठी (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) द्वारा ऑनलाइन वीसी के माध्यम से पॉक्सो कानून के तहत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि पॉक्सो, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम है। पॉक्सो एक्ट-2012 के अंतर्गत बच्चों के प्रति यौन उत्पीडऩ और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पॉक्सो एक्ट-2012 बनाया था। देश में बच्चियों के साथ बढ़ती दरिंदगी को रोकने के लिए पॉक्सो ऐक्ट-2012 में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। नए संशोधनों के तहत स्कूल, केयर होम और ऐसे अन्य संस्थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पुलिस सत्यापन को अनिवार्य करने के साथ कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।

 


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