धमतरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 1 दिसंबर। हंसिया से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी देवसिंग साहू (24) को सत्र न्यायाधीश ने 6 माह का सश्रम सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह घटना रुद्री थाना क्षेत्र के भटगांव में 11 जनवरी 2022 की है। लोक अभियोजक गीतेश प्रजापति ने बताया कि साप्ताहिक बाजार भटगांव में दुष्यंत साहू को देवसिंग साहू व अन्य लोगों को अपशब्द कहे। दुष्यंत ने मना किया तो हंसिया से जानलेवा हमला कर दिया। उसकी गर्दन में चोटें आईं। छबिलाल साहू की रिपोर्ट पर रुद्री थाना में पुलिस ने आरोपी देवसिंग साहू के खिलाफ धारा 294, 307 के तहत एफआईआर की।
पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत की। जहां मामले की अंतिम सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश केएल चरयानी के कोर्ट में हुई। उन्होंने आरोपी देवसिंग साहू को 6 माह की सजा और 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। राशि जमा नहीं करने पर एक माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना पड़ेगा।


