दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा,11 जुलाई। जिला प्रशासन खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, असमय वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों से फसल को होने वाली क्षति के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिरता प्रदान करना और खेती को एक सुरक्षित व लाभकारी व्यवसाय बनाना है। इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वचालित रूप से कर दिया जाएगा, बशर्ते उन्होंने खरीफ के लिए फसल ऋण लिया हो। लेकिन अऋणी कृषकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्वयं पहल करनी होगी।
उन्हें निर्धारित तिथि से पहले अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र सेंटर में जाकर बीमा कराना आवश्यक होगा। इसके साथ ही अऋणी कृषकों के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, स्वयं के नाम की भूमि रिकॉर्ड की प्रति, बुआई प्रमाण पत्र, सक्रिय बैंक खाते की प्रति जिसमें खाता संख्या और ईएफएससी कोड तथा निर्धारित प्रीमियम राशि लेकर बीमा केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा।
इसके अलावा खरीफ फसलों के लिए बीमा प्रीमियम बीमांकित राशि का केवल 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सिंचित धान के लिए 960 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा असिंचित धान के लिए 840 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से बीमा प्रीमियम निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि यह योजना बहुत ही कम प्रीमियम में किसानों को अधिकतम बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।


