सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 14 अप्रैल। आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने ग्राम अजीरमा एवं बिशुनपुर में स्थित शासकीय भूमि का भू-माफियाओं द्वारा मोटी रकम लेकर विक्रय करने तथा अवैध कब्जे को हटवा कर शासकीय भूमि को सुरक्षित करने के संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता डी0के0 सोनी की शिकायत आवेदन पर जांच का आदेश दिया है।
शिकायत में बताया गया कि ग्राम पंचायत अजिरमा रा0नि0मा0 अंबिकापुर तहसील अंबिकापुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर 969 रकबा 0.4000 हे0 तथा भूमि खसरा नंबर 900 से लेकर 924 तक तथा ग्राम बिशुनपुर भूमि खसरा नंबर 1/1 रकबा 1.542 हे0 जो राजस्व पत्रो में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है तथा आज तक किसी भी व्यक्ति को आबंटित नहीं किया गया है और वर्तमान में शासकीय भूमि के रूप में अंकित है।
वर्तमान विगत 2 वर्षों में भूमि खसरा नंबर 669 रकबा 0.4000 हे0 तथा भूमि खसरा नंबर 900 से लेकर 924 तक तथा ग्राम बिशुनपुर भूमि खसरा नंबर 1/1 रकबा 1.542 हे0 में कुछ रसूखदार भू-माफिया के द्वारा मोटी रकम लेकर उपरोक्त वर्णित शासकीय भूमि का कब्जा भेजा जा रहा है जिस पर कब्जा लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अवैध तरीके से कच्चा एवं पक्का निर्माण कराया गया है एवं मकान बनाकर बहुत सारे लोग निवास भी कर रहे हैं।
उपरोक्त वर्णित शासकीय भूमि शासन की योजनाओं हेतु रखा गया था जिससे कि शासन की योजनाओं के तहत उपरोक्त भूमिका भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा सके लेकिन रसूखदार भू-माफिया के द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत का एवं उन्हें मोटी रकम खिलाकर उपरोक्त शासकीय भूमि का कब्जा खुले रूप से विक्रय किया जा रहा है अगर कोई आम व्यक्ति शासकीय भूमि पर कब्जा करने से मना किया जाता है तो भू-माफियाओं के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जाती है तथा यह कहा जाता है कि उपरोक्त शासकीय भूमि के विक्रय का कमीशन पटवारी , तहसीलदार सभी को जाता है इसलिए कोई भी अधिकारी कुछ नहीं कर सकता।
वर्तमान में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि उपरोक्त शासकीय भूमि का एक भी टुकड़ा खाली नहीं है सभी भूमियों को भू-माफियाओं के द्वारा बाहर से आए लोगों को विक्रय कर उन्हें मकान बनाने हेतु छूट दिया जा रहा है। उपरोक्त शासकीय भूमि की जांच हेतु डीके सोनी के द्वारा गत 16 मार्च 2021 को एक शिकायत कमिश्नर के समक्ष विधिवत जांच करने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसकी गंभीरता को देखते हुए कार्यालय आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के उपायुक्त(रा.) सरगुजा संभाग के द्वारा 8 अप्रैल 2021 को कलेक्टर सरगुजा को पत्र भेजकर उपरोक्त शिकायत की जांच करने हेतु आदेशित किया गया है तथा शिकायत आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की जांच कराकर जांच प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।