कोरिया
मनेन्द्रगढ़, 4 मार्च। शादी का झांसा देकर 7 माह तक शारीरिक शोषण करने के जुर्म में फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजक की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने की।
पीडि़ता ने 19 मार्च 2018 को खडग़वां निवासी जितेंद्र नाथ त्रिपाठी पर विवाह का प्रलोभन देकर 1 नवंबर 2016 से 6 जून 2017 तक कई बार उसका शारीरिक शोषण करने एवं गर्भवती होने पर 19 जुलाई 2017 को आरोग्य निकेतन अस्पताल अंबिकापुर ले जाकर बिना सहमति के उसका गर्भपात कराए जाने की शिकायत खडग़वां पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा धारा 376(2)(ढ़), 313 के तहत मामला दर्ज कर 20 मार्च 2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। उक्त मामले में फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय मनेंद्रगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र सिंह ने आरोपी जितेंद्र नाथ त्रिपाठी उर्फ राजू को धारा 376(2)(ढ़) का आरोप सिद्ध पाए जाने पर उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 2 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है।