दुर्ग

रेप आरोपी को 20 साल कैद
25-Apr-2025 4:13 PM
रेप आरोपी को 20 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 25 अप्रैल।
मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सौतेले भाई को कोर्ट ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय में सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अनिष दुबे की कोर्ट ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6, धारा 376 कख एवं धारा 376 (च) के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी।  सुपेला थाना क्षेत्र में हुई इस घटना की शिकायत पीडि़ता की मां ने सुपेला थाना में दर्ज कराई थी। बच्ची की मां ने पुलिस को बताया था कि तीन सितंबर 2023 को दोपहर 2.30 बजे वह अपने पति के साथ काम पर चली गई थी। पीडि़ता बच्ची अपने छोटे भाई बहन के साथ घर में ही थी। 

इसी दौरान उसका सौतेला बेटा घर पर आया और बच्ची से कहा कि कमरे के अंदर चल तुझे चॉकलेट दूंगा। लालच में आकर बच्ची उसके साथ कमरे में चल गई। इसके बाद आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था।

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