दुर्ग
नाबालिग से छेड़छाड़, एक साल की सजा
11-Feb-2026 9:15 PM
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दुर्ग, 11 फरवरी। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी दुर्ग अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी को पास्को एक्ट की धारा 8 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी। 26 फरवरी 2025 की शाम को बच्ची के पड़ोस में ही थाना कोतवाली अंतर्गत रहने वाले आरोपी औरंगजेब उर्फ मोती उर्फ असलम 30 वर्ष में बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले गया। इसके बाद बच्ची को छत पर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत एवं छेड़छाड़ की। इस पर बच्ची चिल्लाते हुए भाग कर अपने घर चली गई थी। जब इसकी जानकारी बच्ची ने अपने परिवार वालों को दी तब मां ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।
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