राजनांदगांव

बिजली चोरी : वेल्डिंग कारोबरी को 2 माह कैद, अर्थदंड भी
25-Mar-2025 3:08 PM
बिजली चोरी : वेल्डिंग कारोबरी को 2 माह कैद, अर्थदंड भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 25 मार्च। बिजली चोरी के मामले में विशेष न्यायालय ने एक वेल्डिंग दुकान व्यवसायी को 2 माह का कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड  से दंडि़त किया है। अर्थदंड नहीं देने की दशा में 01 माह साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार  जिला विशेष न्यायालय (विद्युत अधि.) में विशेष न्यायाधीश थॉमस एक्का ने अभियुक्त मोतीलाल बंजारे को अपने व्यावसायिक वेल्डिंग दुकान में विद्युत पोल से सीधे हुंकिग कर 5655 वॉट भार की विद्युत चोरी कीमत 7 लाख 86 हजार 500 रुपए के लिए दोषी मानते विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत 02 माह का साधारण कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

अर्थदंड नहीं देने की दशा में 01 माह साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। बिजली विभाग की विजिलेंस संभाग द्वारा हुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं, अवैध कनेक्शनधारियों तथा बिजली चोरी के कड़ी कार्रवाई करने सघन अभियान चलाया जा रहा था। इसी दरमियान 02 नवंबर वर्ष 2018 में अभियुक्त मोतीलाल बंजारे आ. दाउ लाल बंजारे ग्राम धरमापुर वार्ड 03 पोस्ट डिलापहरी द्वारा अपने व्यावसायिक वेल्डिंग दुकान में छग राज्य विद्युत वितरण कंपनी की अनुमति के ही बिना विद्यमान विद्युत पोल से सीधे हुंकिग कर 5655 वॉट भार का विद्युत उपकरण का उपयोग कर कीमती 7 लाख 86 हजार 500 रुपए की बिजली चोरी किया गया।

विद्युत कंपनी की सर्तकता टीम में सहायक अभियंता सुनीता ध्रुव, लाइन परिचारक देवप्रकाश पटेल, लाइनमैन संतु ठाकुर, मुख्य सुरक्षा सैनिक चंद्रभान ठाकुर ने अभियुक्त मोतीलाल बंजारे द्वारा अपने घर से लगे विद्युत पोल से डायरेक्ट की गई हुकिंग से खिडक़ी को वेल्डिंग करते और घर का पंखा, लाईट जलाते हुए पाया। अभियुक्त द्वारा बिजली चोरी करते पाए जाने पर सर्तकता टीम ने स्थल निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट और पंचनामा तैयार करके वितरण केन्द्र ग्रामीण राजनांदगांव में जमा की थी।

कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण राजनांदगांव द्वारा अभियुक्त मोती लाल बंजारे के विरुद्ध 05 नवंबर 2019 को थाना लालबाग में लिखित शिकायत दर्ज करते अर्थदंड निर्धारित प्रपत्र के अनुसार 7 लाख 86 हजार 500 रुपए की बिलिंग सीट तैयार किया गया। कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) राजनांदगांव द्वारा अभियुक्त मोतीलाल बंजारे के विरूद्ध परिवारवाद पत्र पेश करने के लिए सहायक अभियंता ग्रामीण राजनांदगांव रामकुमार साहू को अधिकृत कर अभियुक्त को धारा 135 विद्युत अधिनियम से दंडित करने  परिवाद पत्र 05 दिसंबर 2019 को विशेष न्यायालय में दाखिल किया गया। माननीय विशेष न्यायालय ने संज्ञान लेकर अभियुक्त मोतीलाल बंजारे के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित किया गया, जिस पर अभियुक्त ने उक्त आरोप से साफ  इंकार किया।

बचाव विचरण एवं किसी के साक्षी का परीक्षण अभियुक्त के द्वारा नहीं कराया गया। विद्युत कंपनी की ओर से न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण साक्ष्य को रखते अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्त मोतीलाल बंजारे के विरुद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया गया, जिस पर विशेष न्यायाधीश श्रीमान थॉमस एक्का ने अभियुक्त मोतीलाल बंजारे को दोषी मानते हुए विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत 02 माह का साधारण कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। 

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