‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 20 मार्च। उधारी की रकम लौटाने का वादा कर दिया गया चेक पर्याप्त धनराशि नहीं होने तथा हस्ताक्षर मेल नहीं खाने के कारण अस्वीकृत होने वाले एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कामिनी जायसवाल की कोर्ट ने हर्षा भाटिया के खिलाफ धारा 420, 468, 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया है। इस मामले में हर्षा भाटिया को 9 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने निर्देशित किया गया है।
परिवादी नेहरू नगर भिलाई निवासी रेवती रमन ओझा ने पद्मनाभपुर दुर्ग निवासी हर्षा भाटिया के खिलाफ दुर्ग न्यायालय में अपने अधिवक्ता आमोद कुमार पाठक के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवादी रेवती रमन ओझा ने हर्षा भाटिया को 2 अप्रैल 2023 को 19 लाख रुपये उधार दिए थे। हर्षा ने उक्त राशि 2 अप्रैल 2014 को लौटाने का वादा किया था। उधार लेने की तिथि को ही उसने 19 लाख रुपये का चेक परिवादी को दिया था। परिवादी ने भुगतान के लिए चेक अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो पर्याप्त धनराशि नहीं होने तथा हस्ताक्षर मेल नहीं खाने के कारण अस्वीकृत हो गया। अधिवक्ता आमोद कुमार पाठक ने बताया कि चेक हर्षा भाटिया का नहीं संतोष कुमार बघेल का था।
मामले में परिवादी ने संबंधित पक्षों को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। इसके बाद मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें परिवादी ने आरोप लगाया कि हर्षा भाटिया ने धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से संतोष बघेल के खाते का चेक में अपने फर्म की सील और हस्ताक्षर का उपयोग किया।
आरोपी हर्षा को संतोष बघेल का चेक हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था। न्यायालय ने मामले में हर्षा भाटिया के खिलाफ धारा 420, 468, 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने कहा है।