सरगुजा

नपं लखनपुर में पीआईसी सदस्यों की पहली बैठक, नियमों की अनदेखी का सीएमओ पर आरोप
18-Mar-2025 9:43 PM
नपं लखनपुर में पीआईसी सदस्यों की पहली बैठक, नियमों की अनदेखी का सीएमओ पर आरोप

पीआईसी बैठक का पार्षद ने किया बहिष्कार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

लखनपुर, 18 मार्च। सरगुजा जिले की नगर पंचायत लखनपुर में पीआईसी सदस्यों के गठन पश्चात प्रथम बैठक को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारीपर नियमों के अनदेखी का आरोप पार्षदों के द्वारा लगाया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा पीआईसी में नगर पंचायत उपाध्यक्ष और पार्षद मिलाकर कुल पांच सदस्यों का गठन किया गया, जिसकी प्रथम बैठक 11 मार्च को हुई, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी विद्यासागर चौधरी के द्वारा पांच पीआईसी सदस्यों के अलावा चार अन्य पार्षदों को पीआईसी सदस्यों में शामिल कर पत्र जारी कर प्रथम बैठक हेतु आमंत्रित किया गया था।

वहीं पार्षदों ने आरोप लगाया कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा मनमानी तरीके से नियमों को ताक पर रखकर पीआईसी सदस्य बनाकर बैठक हेतु आमंत्रित किया गया था। जबकि नियमानुसार धारा 70 के तहत नगर पंचायत उपाध्यक्ष महिला वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति पार्षद, मिलाकर कुल 5 सदस्यों का गठन किया जाता है, जो नगर पंचायत अध्यक्ष के इच्छा पर्यन्त तक सदस्य बने रहते हैं।

अपमानित महसूस कर रहे हैं-पार्षद पूनम

लखनपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 से पार्षद पूनम राकेश साहू ने आरोप लगाया है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा नियमविरुद्ध तरीके से नियमों को ताक पर रखकर नगर पंचायत लखनपुर में पीआईसी के 9 सदस्य बनाया गया है, जबकि धारा 70 के तहत 5 सदस्यों का ही गठन किया जाता है। पार्षद पूनम राकेश साहू ने कहा कि  अपमानित महसूस कर रहे हैं और बैठक का बहिष्कार किया।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी विद्यासागर चौधरी ने इस संबंध पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका नियम 1961 की धारा 70 के तहत नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा पीआईसी सदस्यों का गठन किया जाता है। पीआईसी के 9 सदस्यों को प्रथम बैठक में आमंत्रित किया गया था।

नगर पंचायत अध्यक्ष सावित्री दिनेश साहू के कहने पर पीआईसी के 9 सदस्यों को पत्र जारी कर प्रथम बैठक हेतु आमंत्रित किया गया था। वहीं पार्षदों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, वह निराधार है।

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