बलरामपुर, 17 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आपराधिक प्रवृति के 7 लोगों के विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई।
राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेन्द्र कटारा द्वारा पुलिस अधीक्षक बैंकर वैभव रमनलाल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मयंक यादव वाड्रफनगर, चौकी एवं तहसील वाड्रफनगर, प्रशांत विश्वास उर्फ छोटू बंगाली ग्राम सागरपुर, चौकी गणेशमोड़, तहसील बलरामपुर, कोंदा उर्फ सुंदर ग्राम खुखरी, चौकी बरियों, तहसील राजपुर, धुलू राम ग्राम जम्हाटी थाना शंकरगढ़, तुुफानी पासवान रामानुजगंज वार्ड क्रमांक 05, थाना रामानुजगंज, गिरजाशंकर उर्फ पुन्नी एवं राहुल सिंह उर्फ सोनू राजुपर को 06 माह की अवधि के लिए जिले से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार उक्त व्यक्तियों को जिला बलरामपुर-रामानुजगंज तथा सीमावर्ती राजस्व जिला सरगुजा, कोरिया, जशपुर तथा सूरजपुर, सिंगरौली(म.प्र.), सोनभद्र(उ.प्र.) तथा गढ़वा व लातेहार(झारखण्ड) की सीमा से आदेश दिनांक 13 फरवरी से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर की गई।