‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 9 फरवरी। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा शहर में साफ-सफाई का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने तथा मलमा व गंदगी फैलाते पाए जाने पर जब्ती एवं जुर्माना की कार्रवाई कराई जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आयुक्त ने सहदेव नगर, कमला कालेज रोड व गंज मंडी में साफ-सफाई का निरीक्षण के दौरान बाबा फतेह सिंह हाल, सुमित बााजर के पीछे गंदगी पाई गई। गंदगी देख उनके द्वारा स्वच्छता टीम को कार्रवाई करने कहा गया। साथ ही पुष्पवाटिका के पास रखे कंटेनर में कचरा भरा पाया गया, जिस पर उनके द्वारा एसएलआरएम सेंटर के सुपरवाईजर पर नाराजगी व्यक्त की गई।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने कमला कॉलेज रोड, सहदेव नगर रोड में साफ-सफाई देख हाजिरी रजिस्टर की जांच की गई। रोड एवं डिवाईडर के किनारे कचरा उठाने कहा गया। पुष्पवाटिका, चौपाटी के आसपास भी प्रतिदिन साफ-सफाई रखने कहा गया। उन्होंने एसएलआरएम सेन्टर की सुपरवाईजर से सेंटर को साफ रखने के अलावा कंटेनर में कचरा न भरकर गीला-सूखा अलग-अलग कर निपटान करने कहा। उन्होंने कहा कि भविष्य में कचरा भरने पर कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा गंज मंडी निरीक्षण कर मतगणना स्थल में साफ -सफाई, पेयजल आदि की पर्याप्त व्यवस्था रखने कहा।
शुक्रवार दोपहर को ही स्वास्थ्य विभाग अमला के साथ आयुक्त श्री विश्वकर्मा सुमित बाजार एवं सिल्वर स्क्रीन पहुंच गंदगी फैलाने पर कार्रवाई की। आयुक्त ने सिल्वर स्क्रीन व सुमित बाजार के संचालक से कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत साफ -सफाई रख कचरा सडक़ या खुले में नहीं रखना है, इसके लिए सभी प्रतिष्ठानों व घरो में गीला व सूखा कचरा के लिए अलग अलग डस्टबिन रख कचरा संग्रहित कर स्वच्छता दीदीयो को देना है, किन्तु आपके द्वारा कचरा पीछे डाला गया है। जिससे गंदगी फैल रही है। उन्होंने कहा कि आप डस्टबिन का उपयोग करें और कचरा निगम की गाड़ी में डाले। निगम का स्वास्थ्य अमला कचरा ढेर लगाने पर सिल्वर स्क्रीन व सुमित बाजार पर 5-5 सौ रुपए जुर्माना लगाया। वहीं बाबा फतेह सिंह हाल में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम के बारात के दौरान सडक़ में कतरन पन्नी फैलाए जाने पर भवन से 01 हजार रुपए जुर्माना वसूल कर भविष्य में गंदगी न करने समझाईस दी गई।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने स्वास्थ्य अमला से कहा है कि वैवाहिक एवं सार्वजनिक भवन आदि की समय समय पर निरीक्षण करें और गंदगी फैलाने पर कार्रवाई करें। इसी प्रकार सडक़ में गंदगी फैलाने व मलमा रखने पर भी मलमा मडप के तहत कार्रवाई करें।